Afzal Ansari Case: एसपी सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पूर्व भाजपा विधायक कृष्णानंद राय (Former BJP MLA Krishnanand Rai) हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत मिली सजा के आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया. इसके साथ ही गैंगस्टर मामले में विशेष कोर्ट की ओर से सुनाई गई चार साल की सजा रद्द हो गई है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी. यानी अब उन्हें  जेल भी नहीं जाना पड़ेगा.

जानें क्या है पूरा मामला:

पूर्व भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को उन्हें गैंगस्टर से जुड़े मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी. जिस सजा को अफजाल अंसारी ने ऊपरी  अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर रद्द किए जाने की मांग थी. सपा सांसद अंसारी की अपील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उनकी सजा को रद्द कर दिया.

अफजाल अंसारी को बड़ी राहत:

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