केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक 15 वर्षीय लड़की को 7 महीने की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी. पीडिता को उसके भाई ने गर्भवती किया था. मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जस्टिस जियाद रहमान एए ने कहा कि यदि गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाती है और बच्चे का जन्म होता है तो विभिन्न सामाजिक और चिकित्सीय जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना है.
कोर्ट ने कहा, 'बच्चा अपने ही भाई-बहन से पैदा हुआ है, इसलिए विभिन्न सामाजिक और चिकित्सीय जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना है. ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता की बेटी के गर्भपात की अनुमति दी गई है.'
Kerala High Court allows 15-year-old girl impregnated by her brother to terminate her 7-month pregnancy
report by @SaraSusanJiji https://t.co/B3D0J8cyGH
— Bar & Bench (@barandbench) May 22, 2023
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)