ट्रैक्टर-ट्राली से हो रहे हादसों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. उच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ कृषि कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए. राज्य सरकार को इसके लिए कानून बनाने की जरुरत है. कोर्ट ने कहा- ट्रैक्टर-ट्राली से ईंट-बालू जीसे चीजे भी ढोने पर भी रोक लगानी चाहिए.
फिरोजाबाद के अरांव थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से दुर्घटना में मौत के आरोपी संजय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने यह आदेश पारित किया.
कोर्ट ने कहा कि अक्सर यह देखने में आता है कि जिन ट्रैक्टरों का मुख्य कार्य कृषि है और जिससे खेतों की जोताई, बुआई, कटाई व अन्य कृषि कार्य के लिए फसल एवं बीज की ढुलाई का काम होता है. लेकिन अनधिकृत रूप से उस ट्रैक्टर ट्राली से ईंट, बालू, मोरंग, गिट्टी आदि की ढुलाई की जाती है. ट्रैक्टर ट्राली को मुख्य मार्ग व बाजारों के बीचों बीच ले जाया जाता है. ट्रैक्टर की ट्राली काफी बड़ी होती है, जिससे बाजारों में आवागमन में काफी परेशानी होती है. इससे अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं और लोगों की मौत हो जाती है.
ट्रैक्टर-ट्राली से हो रहे हादसों पर HC सख्त, HC का आदेश केवल कृषि कार्यों में उपयोग हो ट्रैक्टर ट्राली
ईंट-बालू जैसी चीजों ढोने पर भी लगी रोक pic.twitter.com/ZiqMhmHGVq
— News18 Uttar Pradesh (@News18UP) March 14, 2024
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)