Gyanvapi Mosque Case: श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन मामले की सुनवाई एक बार फिर सोमवार से शुरू होने जा रही है. जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले की पोषणीयता पर सुनवाई सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत से जिला जज अजय विश्वेश की अदालत में मामला ट्रांसफर कर दिया गया था. 84 दिन के भीतर इस मामले की सुनवाई जिला जज को पूरी कर फैसला सुनाना है.
मई महीने में श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में सिविल जज ने ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे करवाया था, जिसके बाद वजुखाने में कथित शिवलिंग मिलने का मामला सामने आया था.
हिंदू पक्ष के वकील वी जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष अपनी दलील कोर्ट में रखना जारी रखेगा. उनके अनुसार यह केस सुनवाई के लायक नहीं है,लेकिन हमारा मानना है कि इस केस पर सुनवाई होनी चाहिए और इसपर बहस होनी चाहिए. हमारी मांग है कि यहां पर प्रार्थना करने की इजाजत दी जाए जोकि पूरी तरह से कानूनी है.
Hearing on Gyanvapi mosque case to resume today in Varanasi court
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