Google To Pay Fine of 1337 Crore: गूगल को NCLAT से नहीं मिली राहत, भरना होगा फाइन
NCLAT ने Google को CCI के आदेश का पालन करने और 30 दिनों में 1,337.76 करोड़ रुपये जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है
NCLAT ने Google को CCI के आदेश का पालन करने और 30 दिनों में 1,337.76 करोड़ रुपये जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है. इससे पहले गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल पारिस्थितिकी में अपने वर्चस्व के दुरुपयोग पर आए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले के खिलाफ एनसीएलएटी के समक्ष दायर अपील पर सुनवाई करने में देरी को आधार बनाते हुए उच्चतम न्यायालय से राहत की गुहार लगाई थी. प्रतिस्पर्धा आयोग ने गत वर्ष अक्टूबर में गूगल पर प्रतिस्पर्धा को चोट पहुंचाने के आरोप का दोषी बताते हुए उसपर करीब 2,200 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इसमें से 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना 97 प्रतिशत मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली एंड्रॉयड प्रणाली के संदर्भ में अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया गया था। वहीं 936 करोड़ रुपये का जुर्माना प्ले स्टोर से जुड़ी नीतियों को लेकर लगााय गया था.
NCLAT directs Google to comply with the CCI order and deposit Rs 1,337.76-cr fine in 30 days— Press Trust of India (@PTI_News) March 29, 2023
(SocialLY brings you all the latest breaking news, fact checks and information from social media world, including Twitter (X), Instagram and Youtube. The above post contains publicly available embedded media, directly from the user's social media account and the views appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY.)
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 29, 2023 02:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

