HC Says Ejaculation Not Necessary: POCSO अधिनियम के तहत 'Penetrative Sexual Assault' साबित करने के उद्देश्य से स्खलन आवश्यक नहीं

बलात्कार के एक मामले में एक आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि POCSO अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित 'प्रवेशक यौन हमले' के अपराध को साबित करने के लिए केवल पैठ है.

बलात्कार के एक मामले में एक आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि POCSO अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित 'प्रवेशक यौन हमले' के अपराध को साबित करने के लिए केवल पैठ है.

2016 में, छह साल की बच्ची के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न और बलात्कार करने के लिए आरोपी को निचली अदालत ने दस साल की अवधि के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. अपील में, दोषी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि चिकित्सा साक्ष्य से पता चलता है कि पीड़ित लड़की के साथ हाल ही में यौन संबंध बनाने का कोई सबूत नहीं है क्योंकि टेस्ट के समय वीर्य का पता नहीं चला था.

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