दिल्ली हाई कोर्ट ने Social Media Platforms को लगाई फटकार, कहा- तुरंत हटाएं ये URL और विडियो

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को व्हाट्सएप और गूगल समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा कि अगर पहले से पारित अंतरिम रोक आदेश के संदर्भ में न्यायिक अधिकारी को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है, तो वीडियो से संबंधित यूआरएल या पोस्ट को हटा दें.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को व्हाट्सएप और गूगल समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा कि अगर पहले से पारित अंतरिम रोक आदेश के संदर्भ में न्यायिक अधिकारी को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है, तो वीडियो से संबंधित यूआरएल या पोस्ट को हटा दें.

30 नवंबर, 2022 को, अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था कि "अपमानजनक वीडियो को आगे साझा करने, वितरण करने, अग्रेषित करने या पोस्ट करने" पर तुरंत रोक लगाई जाए.

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