Delhi High Court On Teenage Love: दिल्ली हाईकोर्ट की जज सवरना कांता शर्मा (ustice Sawarana Kanta Sharma) ने पॉक्सो मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट के जजों को अहम सुझाव दिया. जज सवरना कांता शर्मा ने कहा कि किशोरावस्था के प्रेम को कोर्ट द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. ऐसे में कोर्ट के जज को चाहिए कि पॉक्सो मामले में जमानत देने में सावधानी बरते. जज सवरना कांता शर्मा ने कहा कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ऐसे मामलों में जमानत खारिज या मंजूर करते समय सावधान रहना होगा.
न्यायमूर्ति सवरना कांता शर्मा ने कहा कि इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि किशोर प्रेम के मामलों में निर्दोष किशोर लड़के और लड़कियां जेल या संरक्षण गृह में सड़ रहे हैं. ऐसे मामलों में जेल में बंद करने से अभियुक्तों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा.
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Adolescent Love Can’t Be Controlled By Courts, Judges Have To Be Careful In Granting Or Denying Bail In POCSO Cases: Delhi High Court @nupur_0111 #POCSO https://t.co/RPSo6iRBWs
— Live Law (@LiveLawIndia) May 10, 2023
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