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Court On Husband-Wife and Other Woman: पत्नी से लंबे समय तक अलग रहने के बाद पति का दूसरी महिला के साथ रहना क्रूरता नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि पत्नी से लंबे समय तक अलग रहने के बाद पति का दूसरी महिला के साथ रहना क्रूरता नहीं है, जब दोनों के पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है.

Court On Husband-Wife and Other Woman: पत्नी से लंबे समय तक अलग रहने के बाद पति का दूसरी महिला के साथ रहना क्रूरता नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट (Photo Credits: File)

Court On Husband-Wife and Other Woman: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने हाल ही में कहा कि पत्नी (Wife) से लंबे समय तक अलग रहने के बाद पति (Husband) का दूसरी महिला (Other Woman) के साथ रहना क्रूरता नहीं है, जब दोनों के पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि अलगाव के इतने लंबे वर्षों के बाद पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं होने के बाद, पति को दूसरी महिला के साथ रह सकता है और यह उसे अपनी पत्नी से तलाक से वंचित नहीं कर सकता है. दरअसल, अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आईए) के तहत क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने के पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला की याचिका खारिज कर दी. इस जोड़े की शादी 3 दिसंबर 2003 को हुई थी, लेकिन जल्द ही विवाद पैदा हो गया और वे 2005 में अलग रहने लगे. यह भी पढ़ें: SC on Love Marriages and Divorces: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लव मैरिज में बढ़ रहे हैं तलाक के मामले

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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 14, 2023 08:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).