दो विवाह के आरोप में कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी पहली पत्नी के साथ सप्ताह के पहले तीन दिन रहने के लिए कहा है, जबकि दूसरी पत्नी के साथ तीन दिन रहने को कहा है. सातवें दिन यानी रविवार को पति अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रह सकता है. यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कोर्ट यही आदेश दिया है. बता दें कि शख़्स की पहली शादी 2018 में हुई थी. साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो शख़्स ने पत्नी को उसके मायके ग्वालियर छोड़ दिया और हरियाणा लौट गया. लॉकडाउन हटने के बाद वह पत्नी को लेने नहीं आया, इस दौरान शख़्स ने ऑफिस में काम करने वाली महिला से दूसरी शादी कर ली. जब पति नहीं आया तो पहली पत्नी खुद ही पति के कंपनी में पहुंच गईं, जहां उसे सच्चाई के बारे में पता चला. बाद में दोनों के बीच विवाद हुआ और मामला कुटुंब न्यायालय में पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया. यह भी पढ़ें: Sex Roster: अपनी पत्नियों को खुश रखने के लिए शख्स ने बनाया सेक्स रोस्टर, 9 महिलाओं के साथ की है शादी
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एक पति की दो पत्नियां, कोर्ट ने कहा, "पहले तीन दिन पहली पत्नी के साथ, बाकी के तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ रहो"
◆ रविवार को पति अपनी मर्ज़ी से किसी के भी साथ रह सकता है #MadhyaPradesh pic.twitter.com/vY7jn8c1uq
— News24 (@news24tvchannel) March 14, 2023
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