केरल कंज्यूमर फोरम ने हाल ही में कहा कि कोचिंग संस्थानों को उन छात्रों की फीस रखने का अधिकार नहीं है जो ऐसे संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से असंतुष्ट होने के कारण बीच में ही कोर्स छोड़ देते हैं. एर्नाकुलम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बेईमान कोचिंग संस्थानों के बारे में चिंता व्यक्त की, जो अनैतिक प्रथाओं में संलग्न हैं और छात्रों और उनके परिवारों का शोषण करते हैं.

कोर्ट ने कहा, 'उपभोक्ताओं की रक्षा करना, विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में, अत्यंत महत्वपूर्ण है. कोचिंग संस्थान गारंटी दें कि छात्रों और अभिभावकों के साथ उस सम्मान और ईमानदारी से व्यवहार किया जाए जिसके वे हकदार हैं.''

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