Fir On College Romance: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवीएफ (TVF Web Series) की वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस’ (College Romance) के निर्माताओं और प्रमुख अभिनेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि इसमें इस्तेमाल की गई भाषा ‘गंदी, अपवित्र और बेहूदा’ है. ऐसी भाषा युवाओं के दिमाग को विकृत और भ्रष्ट कर देगी. विभिन्न एपिसोड में इस्तेमाल की गई भाषा इतनी ज्यादा अश्लील थी कि उनके लिए आसपास के लोगों को चौंकाए बिना अपनी केबिन में सुनना असंभव था. जस्टिस शर्मा को अपने चैंबर में ये वेब सीरीज देखने के लिए ईयरफोन लगाने पड़े थे.
जज ने फैसला सुनाया कि इस मामले में टीवीएफ, इस शो के निदेशक सिमरप्रीत सिंह और अभिनेता अपूर्वा अरोड़ा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में कामुक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना) और 67ए (ऐसी सामग्री प्रसारित करना, जिसमें यौन रूप से स्पष्ट कार्य शामिल है) के तहत कार्रवाई का सामना करेंगी.
Delhi High Court criticises the sexually explicit language used in TVF web series 'College Romance'.
The court says that the language used in the show has a "definite effect of depraving and corrupting the minds of young people". #DelhiHighCourt #TVF #CollegeRomance pic.twitter.com/tzuLh7b2Mr
— Bar & Bench (@barandbench) March 6, 2023
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)