College Romance: दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवीएफ के शो कॉलेज रोमांस की भाषा को अश्लील, प्रोफेन और वल्गर बताया है. उसका कहना है कि ये भाषा युवाओं के दिमाग को दूषित और भ्रष्ट करेगी. ऐसा हाईकोर्ट ने एक शिकायत के आदेश के खिलाफ दी गई अर्जी की सुनवाई करते हुए कहा. दरअसल इससे पहले एडीशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डायरेक्टर और लीड ऐक्टर्स के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने उस आदेश को बरकरार रखा. ACMM कोर्ट ने सिमरप्रीत सिंह और अपूर्व अरोड़ा पर सेक्शन 292, 294 के तहत FIR करने को कहा था. बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का कहना है, उन्हें कॉलेज रोमांस' के एपिसोड ईयरफोन लगाकर देखने पड़ते थे. क्योंकि इसकी भाषा ऐसी नहीं है कि सबके सामने देखी जा सके.
देखें वीडियो:
"Used Earphones To Watch": Delhi High Court On Obscene Web Series "College Romance" [VIDEO] #WebSeries #DelhiHighCourt https://t.co/eJo1nnO6QR
— Live Law (@LiveLawIndia) March 10, 2023
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