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His Intention Is To Harass Wife: कलकत्ता HC का फैसला, पत्नी के खिलाफ दायर PIL खारिज, जानें कोर्ट ने क्या कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पारिवारिक न्यायालय में अपनी पत्नी द्वारा दायर धारा 125 सीआरपीसी कार्यवाही को ट्रांसफर करने की मांग को लेकर एक शख्स ने याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने शख्स की केस को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया

His Intention Is To Harass Wife: कलकत्ता HC का फैसला, पत्नी के खिलाफ दायर PIL खारिज, जानें कोर्ट ने क्या कहा
Kollcutta High Court

His Intention Is To Harass Wife: कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पारिवारिक न्यायालय में अपनी पत्नी द्वारा दायर धारा 125 सीआरपीसी कार्यवाही को ट्रांसफर करने की मांग को लेकर एक शख्स ने याचिका दायर की थी. शख्स की तरफ से मांग की गई है कि केस को बर्धमान शहर से किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दिया जाये. जिस याचिका पर कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले शख्स को खरी खोटी सुनाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने अपने फटकार में कहा कि शख्स का मकसद सिर्फ पत्नी को परेशान करने के साथ ही गुजारा भत्ता ना देना पड़े. इस मकसद से याचिका दायर की गई है. ऐसे में इस केस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट में शख्स के खिलाफ भरण पोषण देने के लिए याचिका दायर करने वाली महिला मुस्लिम जो बर्धमान शहर की रहने वाली है. उसने अपने मुस्लिम पति से साल 2010 में शादी की थी. लेकिन शादी के बाद पत्नी ने पति के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए अपने मायके जाने के बाद पति खिलाफ प्रताड़ना का केस दायर करने के साथ ही भरण पोषण को लेकर याचिका दायर किया है.

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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 02, 2023 09:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).