इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी मसौदा अधिसूचना को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है. यह फैसला न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दायर 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया. याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी को दिया जाने वाला आरक्षण सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण से अलग है. इन याचिकाओं का विरोध करते हुए अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमिताभ राय ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही सर्वे करा चुकी है और घर-घर जाकर नमूने लिए गए हैं.

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