Bombay High Court: मुंबई हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि गलत नियत (Sexual Intent) से बच्चे (Child) के निजी अंग को छूना (Touching Private parts) भी पास्को एक्ट के तहत यौन अपराध (Sexual Assault) माना जाएगा, भले ही उन अंगों पर चोट के निशान ना हो.

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