Bombay High Court: मुंबई हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि गलत नियत (Sexual Intent) से बच्चे (Child) के निजी अंग को छूना (Touching Private parts) भी पास्को एक्ट के तहत यौन अपराध (Sexual Assault) माना जाएगा, भले ही उन अंगों पर चोट के निशान ना हो.
#BombayHighCourt recently held -
Even touching the private parts of a child with sexual intent is sufficient to be construed as sexual assault under the POCSO Act pic.twitter.com/6MfBmnYAYF
— Live Law (@LiveLawIndia) August 25, 2022
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