Bullet Train Project: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने शुक्रवार को वैधानिक अनुपालन के अधीन नेशनल हाई स्पीड रेल (National High Speed Rail) यानी बुलेट ट्रेन (Bullet Train) परियोजना पर निर्माण के लिए 20 हजार से ज्यादा मैंग्रोव पेड़ों (Mangrove Trees) को काटने की अनुमति दे दी है. अदालत ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मुंबई, पालघर और ठाणे के पड़ोसी जिलों में लगभग 20 हजार मैंग्रोव पेड़ों को काटने की इजाजत दे दी है. आपको बता दें कि साल 2018 के एक आदेश के अनुसातर राज्य भर में मैंग्रोव को काटने पर पाबंदी लगाई गई है और जब कोई प्राधिकरण किसी सार्वजनिक परियोजना के लिए मैंग्रोव काटना चाहता है तो उसे हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होती है.
देखें ट्वीट-
Bombay High Court today allowed felling of over 20,000 mangrove trees for construction on the National High Speed Rail (Bullet Train) Project subject to statutory compliances.#BombayHighCourt #BulletTrain pic.twitter.com/Gm14gjdafA
— Bar & Bench (@barandbench) December 9, 2022
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