भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने रक्त इकाइयों (Blood Units) पर सप्लाई और प्रोसेसिंग खर्च को छोड़कर सभी शुल्कों पर प्रतिबंध लगा दिया है. अस्पतालों और प्राइवेट ब्लड बैंक में ब्लड देने के बदले मोटी रकम वसूलने वालों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार के इस नए फैसले के तहत ब्लड बैंक या अस्पताल से खून लेने पर अब सप्लाई और प्रोसेसिंग शुल्क के अलावा किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा. सरकार ने यह निर्देश इस बाबत जारी किया है कि खून बेचने के लिए नहीं होता है. समूचे भारत के ब्लड बैंक को यह एडवाइजरी जारी कर दी गई है.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)