Allahabad High Court On Spouse Sexual Intercourse: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जीवनसाथी को लंबे समय तक शारीरिक संबंध नहीं बनाने देना अपने आप में मानसिक क्रूरता है. कोर्ट ने पिछले हफ्ते क्रूरता के आधार पर एक जोड़े के बीच विवाह को यह कहते हुए भंग कर दिया कि पति या पत्नी को लंबे समय तक अपने साथी के साथ बिना पर्याप्त कारण के यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं देना, अपने आप में इस तरह के मानसिक क्रूरता के बराबर है.

VIDEO के जरिए समझे क्या है पूरा मामला-

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