दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया है, केवल इस आधार पर कि उसका डीएनए उत्तरजीवी द्वारा लिए गए भ्रूण से मेल खाता है. कोर्ट ने कहा कि पिता के पास घर के अंदर "भयानक और भ्रष्ट" अपराध करने का अवसर और पहुंच थी.
दिल्ली की अदालत ने पीड़िता के भ्रूण के साथ डीएनए मैच के बाद नाबालिग बेटी के बलात्कार के लिए व्यक्ति को दोषी ठहरायाhttps://t.co/khFTW3xarb
— बार & बेंच - Hindi Bar & Bench (@Hbarandbench) September 20, 2022
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