मुंबई कोर्ट ने कंगना रनौत की शिकायत में जावेद अख्तर के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप हटा दिए, लेकिन उन्हें डराने-धमकाने, विनम्रता का अपमान करने के लिए समन भेजा है.
कंगना रनौत ने अपनी शिकायत में दावा किया कि अख्तर ने अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए 2020 में उन्हें अपने पास आमंत्रित किया था. बैठक के दौरान, रानौत ने आरोप लगाया कि जब उसने रोशन से माफी मांगने से इनकार कर दिया, तो अख्तर ने उसे धमकी दी और उसका अपमान किया, इस प्रकार उसने जबरन वसूली का अपराध किया. कंगना रनौत ने अख्तर के खिलाफ आपराधिक साजिश, जबरन वसूली और उसकी निजता पर हमला कर उसकी गरिमा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.
6 जुलाई को रानौत का बयान दर्ज करने के बाद, अदालत ने 24 जुलाई को शिकायत पर संज्ञान लिया. आदेश में, मजिस्ट्रेट ने पाया कि हालांकि जबरन वसूली के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अख्तर के खिलाफ जबरन वसूली का कोई मामला नहीं बनाया गया था. अख्तर के वकील जय के भारद्वाज ने बार एंड बेंच को बताया कि वह समन आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण आवेदन दायर करेंगे.
Mumbai court drops extortion charges against Javed Akhtar in Kangana Ranaut complaint but summons him for intimidation, insulting modesty
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— Bar & Bench (@barandbench) July 27, 2023
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