महाराष्ट्र समेत देशभर में गणेशोत्सव (Ganeshotsav) की धूम मची हुई है और हर कोई गणपति बाप्पा (Ganpati Bappa) की भक्ति में सराबोर है. एक ओर जहां भक्त अपने लाड़ले गणेश (Lord Ganesha) को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा-अर्चना कर रहे हैं तो वहीं महाराष्ट्र के नंदूरबार रेलवे स्टेशन (Nandubar Railway Station) से गणेश पूजा समारोह (Ganesh Puja Celebration) के दौरान बार बालाओं के ठुमके लगाने का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. दरअसल, यह वीडियो नंदूरबार रेलवे गणपति मंडल (Nandurbar Railway Ganpati Mandal) का है, जिसमें बार बालाएं डांस करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में एक बार बाला सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के गाने पर थिरकती दिखाई दे रही है.
बताया जा रहा है कि यह घटना शुक्रवार रात की है, जब मनोरंजन के लिए नंदूरबार रेलवे गणपति मंडल द्वारा एक ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया और उसमें डांस करने के लिए मुंबई से बार डांसर्स को बुलाया गया. जानकारी के अनुसार, रेलवे के कुछ कर्मचारी भी बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आए.
गणेश पूजा समारोह में बार बालाओं का डांस-
नन्दूरबार स्टेशन पर गणपति उत्सव के दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए डांसर बुलाई गई है। @WesternRly @rpfwr1 @RailMinIndia @RailwaySeva @SP_WR_Vad @PiyushGoyal @PiyushGoyalOffc @drmbct @Srdcmbct12 @srdombct @SrDENCoBCT @rpfcrbb @rpfwrbct @mh39vish @rpfnandurbar @PatrikaSurat pic.twitter.com/jOAy9dVz1C
— Sanjeev Singh (@kikudear) September 8, 2019
बता दें कि कुछ साल पहले एक ऐसी ही घटना वसई के एक गणेश मंडल से सामने आई थी, जहां एक बार डांसर बॉलीवुड और भोजपुरी गीतों पर जमकर डांस कर कर रही थी और वहां मौजूद कुछ पुरुष उस पर नोट फेंकते नजर आ रहे थे. जबकि कुछ महीने पहले ही हैदराबाद में एक महिला डांसर ने जब सेक्सुअल फेवर के लिए मना किया तो जबरन उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे और उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी. यह भी पढ़ें: डांस बार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नई शर्तों के साथ फिर से खुल सकेंगे डांस बार
गौरतलब है कि इस साल के शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार को लेकर फैसला सुनाया था कि डांस बार शाम 6.30 से रात 11.30 बजे तक ही खुले रहेंगे. इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा कानून में रखी गई ज्यादातर कड़ी शर्तों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. बता दें कि इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के नए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.