नई दिल्ली: महाराष्ट्र में डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने महारष्ट्र सरकार के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डांस बार केवल शाम 6.30 से 11.30 तक ही खुले रह सकेंगे. राज्य सरकार द्वारा कानून में रखी गयी ज़्यादातर कड़ी शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. आपको बता दें कि इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के नए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अब डांस बार मे शराब परोसी जा सकती है.
अदालत ने डांसिग एरिया में सीसीटीवी के नियम को भी रद्द कर दिया है. अदालत के इस फैसले से डांस बार मालिकों ने राहत की सांस ली है. बता दें कि सबसे पहले दिवंगत नेता आर.आर. पाटिल ने डांस बार पर रोक लगाई थी. वे तब राज्य के गृह मंत्री थे.