कन्नौज: आजकल लोगों पर सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाकर मशहूर होने का भूत सवार है. बच्चे हों या बड़े, हर कोई लाइक और व्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार है. कई बार लोग खतरनाक स्टंट करते हैं, तो कुछ लोग मशहूर होने के लिए कानून को भी ताक पर रख देते हैं. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सामने आया है. कन्नौज में नेशनल हाइवे 34 (NH-34) पर एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में महिला का नाम शालिनी पांडे (Shalini Pandey) लिखा हुआ है, जो हाथ में राइफल लेकर एक बुंदेलखंडी गाने पर वीडियो बना रही है.
वीडियो में महिला चलती गाड़ियों के बीच हाइवे के किनारे खड़ी होकर राइफल के साथ अपना "दबंग" अंदाज़ दिखा रही है. वीडियो में हाइवे का साइन बोर्ड भी साफ दिख रहा है, जिस पर "यूपी-74 कन्नौज हाइवे कानपुर-दिल्ली" लिखा है.
यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.
कन्नौज - हाइवे पर महिला ने शस्त्र लेकर बनाई रील
➡असलहा लहराने का वीडियो हुआ वायरल
➡वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस
➡छिबरामऊ क्षेत्र के एनएच 34 का मामला.#Kannauj @kannaujpolice pic.twitter.com/K5FjX3gUkt
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) July 9, 2025
पुलिस ने लिया एक्शन
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कन्नौज पुलिस भी हरकत में आ गई. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि:
- यह महिला शालिनी पांडे कौन है और कहां रहती है?
- उसके हाथ में जो राइफल थी, वह लाइसेंसी है या गैर-कानूनी?
- अगर राइफल लाइसेंसी है, तो उसका लाइसेंस किसके नाम पर है?
- महिला के पास यह हथियार कहां से आया?
क्या कहता है कानून?
भले ही किसी के पास लाइसेंसी हथियार क्यों न हो, भारत में उसे इस तरह सार्वजनिक रूप से दिखाना या सोशल मीडिया पर उसकी नुमाइश करना गैर-कानूनी है. आर्म्स एक्ट 1959 के तहत, ऐसा करने पर सख्त सजा का प्रावधान है. लाइसेंसी हथियार सिर्फ आत्मरक्षा के लिए होते हैं, न कि सोशल मीडिया पर दबंगई दिखाने के लिए.
यह घटना एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए कानून और अपनी सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं.












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