भोपाल 20 जुलाई: सिंगरौली के बैढ़न निवासी अब्दुल कादिर भोपाल रेलवे स्टेशन पर पेशाब करने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में चढ़े. उसके उतरने से पहले ही ट्रेन चल पड़ी. जैसे ही उसे ट्रेन चलने का अहसास हुआ तो वह ट्रेन से उतरने के लिए शौचालय से गेट की ओर भागा, लेकिन तब तक गेट बंद हो चुका था. वंदे भारत एक्सप्रेस के गेट स्वचालित रूप से लॉक हो जाते हैं, इसलिए उन्हें खोला नहीं जा सकता. जब तक ट्रेन की गति कम थी, वह ट्रेन में चल रहे टीटीई से ट्रेन रोकने की मांग करता रहा, लेकिन ट्रेन तो नहीं रोकी जा सकी, लेकिन टीटीई ने बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने के कारण उस पर 1020 रुपये का जुर्माना लगा दिया. यह भी पढ़ें: Rajasthan Shocker: अलवर में वंदे भारत एक्सप्रेस ने गाय को मारा टक्कर, गाय उड़कर जा टकरायी बुजुर्ग से, दोनों की मौत
इतना ही नहीं, जिस दूसरी ट्रेन से उन्हें निकलना था वह छूट गई और प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा उनका परिवार भी परेशान हो गया. इस तरह वह वंदे भारत एक्सप्रेस से उज्जैन पहुंचे, क्योंकि यह इस ट्रेन का पहला स्टॉप था. युवक पर 1020 रुपए का जुर्माना लगाया गया. उज्जैन से भोपाल पहुंचने के लिए 800 रुपए और छूटी हुई ट्रेन में बुक किए गए टिकट का किराया मिलाकर करीब छह हजार रुपए का खर्च आया. यह घटना 15 जुलाई की शाम की है.
देखें ट्वीट:
MP : पेशाब लगी तो वंदे भारत में चढ़ गया युवक, ट्रेन निकल गई प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया परिवार
◆ 32 साल के अब्दुल कादिर पर बिना टिकट के सफर करने पर
रेलवे ने 1000 रुपए का जुर्माना लगाया
Vande Bharat Express | #VandeBharatExpress pic.twitter.com/FYcX0a4AX3
— News24 (@news24tvchannel) July 20, 2023
रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि अब्दुल की ट्रेन रात नौ बजे सिंगरौली के लिए थी. इससे पहले वह शाम करीब 5 बजे हैदराबाद से भोपाल स्टेशन पहुंचे थे. वंदे भारत एक्सप्रेस में उन्होंने जो कारण बताया, उसके मुताबिक वह पेशाब करने ट्रेन में चढ़े थे.
भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता सूबेदार सिंह का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के अंदर पेशाब करना नियमों के खिलाफ है. रेलवे की ओर से यात्रियों को बार-बार सलाह दी जाती है कि ट्रेन खड़ी होने पर टॉयलेट का इस्तेमाल न करें. फिर भी वह ट्रेन में चढ़ गया था. ट्रेन को केवल आपात स्थिति में ही रोका जा सकता है, लेकिन कोई आपात स्थिति नहीं होने के कारण इसे नहीं रोका गया. बल्कि ऐसे मामले में जुर्माने का भी प्रावधान है, जो नियमों के तहत लगाया गया है.