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मुख्यमंत्री योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक की होगी गिरफ्तारी, इलाहाबाद HC का रोक से इनकार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले हर्षित यादव नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

मुख्यमंत्री योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक की होगी गिरफ्तारी, इलाहाबाद HC का रोक से इनकार
सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo Credits: PTI)

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले हर्षित यादव नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजित सिंह की पीठ ने हर्षित यादव द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी. यादव ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी.

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 12 फरवरी, 2019 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में छात्र संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जब शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई तो हर्षित यादव ने योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी.

उल्लेखनीय है कि हिंदू युवा वाहिनी के अखिलेश सिंह ने वाराणसी के रामनगर पुलिस थाने में शिकायत की थी कि यादव ने फेसबुक पर योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाली और इस आधार पर रामनगर पुलिस थाने में धारा 504 और आईटी कानून की धारा 66सी के तहत एफआईआर दर्ज की गई.

राज्य सरकार ने अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध का मामला बनता है, इसलिए एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 29, 2019 09:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).