मुंबई: महिला ने शख्स से मांगी थी नौकरी की मदद, आरोपी ने भेजे उसे 8 अश्लील वीडियो
पुलिस ने रविवार को एक 50 वर्षीय व्यक्ति को अपनी सोसायटी में रहने वाली एक महिला को आठ अश्लील वीडियो भेजने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, महिला नौकरी की तलाश कर रही थी और उसने जॉब ढूंढने में एक बार आरोपी से मदद मांगी थी.
मुंबई: पुलिस ने रविवार को एक 50 वर्षीय व्यक्ति को अपनी सोसायटी में रहने वाली एक महिला को आठ अश्लील वीडियो भेजने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, महिला नौकरी की तलाश कर रही थी और उसने जॉब ढूंढने में एक बार आरोपी से मदद मांगी थी. महिला ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि, उसने शख्स से नंबर एक्सचेंज किए, जिसके बाद आरोपी ने उसे आठ अश्लील वीडियो भेजे. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान गोरेगांव निवासी अनिल सिंह के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता अपने पति के साथ रहती है, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है. महिला के दो बच्चे हैं. पीड़िता एक मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी, लेकिन कुछ साल पहले उसे अपने बच्चों की परवरिश की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी.
कुछ हफ्ते पहले महिला ने फिर से नौकरी करने का फैसला किया और अपनी बिल्डिंग में अपने एक दोस्त से मदद मांगी, उसकी दोस्त ने उसे अनिल सिंह से संपर्क करने के लिए कहा. जब वह सिंह से मिली तो उसने उसे नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया. लगभग एक सप्ताह पहले सिंह ने महिला को बताया कि राम मंदिर एरिया में इंडस्ट्रियल स्टेट में अकाउंटेंट की ओपनिंग है. सिंह की मदद से नौकरी मिलने के बाद पीड़िता और उसका परिवार गणपति उत्सव मनाने मुंबई से बाहर चले गए. जब वे वापस लौटे तो सिंह ने उनसे पूछा कि क्या वो जॉब में इंट्रेस्टेड है? पीड़िता ने उसे कहा कि वो इस बारे में अपने पति से पूछेगी, फिर उसे बताएगी. महिला के पति ने उसे ये जॉब करने से मना कर दिया क्योंकि वो औरतों के लिए सेफ नहीं था.
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पुलिस ने बताया कि,'सिंह ने शनिवार दोपहर व्हाट्सएप पर महिला के नंबर पर आठ अश्लील वीडियो भेजे, जिससे वह हैरान रह गई. महिला ने वो वीडियो अपने पति को दिखाए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस से कार्रवाई के लिए संपर्क किया. आरोपी शख्स को जब पता चला कि उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तो उनसे रविवार को सरेंडर कर दिया. पुलिस ने आरोपी का फोन जब्त कर लिया और उसके फोन मेमोरी में उन्हें अश्लील वीडियो भी मिले. आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (A) (यौन उत्पीड़न) और धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित करने या प्रसारित करने की सजा) के तहत मामला दर्ज किया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 16, 2019 11:49 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

