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देवभूमि में 'थूक जिहाद' पर CM धामी सख्त, उत्तराखंड पुलिस के बाद अब FDA ने भी कसा शिकंजा

देहरादून व मसूरी में एक के बाद एक प्रकाश में आई 'थूक जिहाद' की घटनाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री के सख्ती के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड पुलिस के बाद एफडीए की ओर से भी इस संबंध में विस्तृत गाइड लाइन जारी कर दी गई है.

देवभूमि में 'थूक जिहाद' पर CM धामी सख्त, उत्तराखंड पुलिस के बाद अब FDA ने भी कसा शिकंजा
CM Pushkar Singh Dhami | PTI

देहरादून व मसूरी में एक के बाद एक प्रकाश में आई 'थूक जिहाद' की घटनाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री के सख्ती के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड पुलिस के बाद एफडीए की ओर से भी इस संबंध में विस्तृत गाइड लाइन जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि देवभूमि में इस तरह के कृत्य करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा.

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गौरतलब है कि कुछ दिन पहले देहरादून में इनामुल्ला बिल्डिंग स्थित एक रेस्टॉरेंट का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था जिसमें होटल में खाना बनाने वाला व्यक्ति खाने में थूकता हुआ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था. इसके अगले ही दिन इस तरह की एक और घटना पहाड़ों की रानी मसूरी से प्रकाश में आई जहां मुख्य मार्किट में एक व्यक्ति चाय में थूक रहा था. इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की थी.

इन दोनों ही घटनाओं को प्रदेश के मुखिया ने बेहद गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश रहा है कि इस तरह के कुकृत्य कर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला चाहे वह किसी भी धर्म व जाति से हो उसे किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाए. मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक ने समस्त एसएसपी और जनपदों को निर्देश दिए कि वे होटल ढाबों एवं अन्य व्यावसायिक स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का शत प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के साथ ही ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने सुनिश्चित करें.

इन गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 274 बीएनएस और धारा 81 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए. इसके अलावा, यदि इस प्रकार की घटनाओं से धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो धारा 196(1) के अंतर्गत भी सख्त कार्रवाई की जाए.

इधर, उत्तराखंड पुलिस के एक्शन के बाद इस मामले में एफडीए ने भी सख्ती शुरू करते हुए बकायदा खाद्य पदार्थों में थूक या गंदगी मिलाने की घटना करने वालों को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है. जिसके तहत दोषियों पर 25 हजार से 1 लाख रूपये तक का जुर्माना की कार्रवाई के साथ ही खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पहनाना होगा फोटोयुक्त पहचान पत्र, कैमरे इत्यादि लगाने होंगे. मीट कारोबारियों, ढाबे, होटल एवं रेस्टोरैन्ट संचालकों को अपने यहां लिखना होगा मीट हलाल का है या फिट झटका. भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों के लिए फेस मास्क/ ग्लब्स/हेड गियर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 16, 2024 09:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).