उन्नाव रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट का आदेश- यूपी से बाहर ट्रांसफर होगा केस, अब तक हुई जांच की जानकारी देने CBI अफसर अदालत पहुंचे
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की संलिप्तता वाले रेप मामले को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से बाहर ट्रांसफर करेगा. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव केस की सुनवाई दोबारा शुरू हुई है. कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की ज्वाइंट डायरेक्टर संपत मीणा अदालत में पेश हुई हैं.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वह बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की संलिप्तता वाले रेप मामले को उत्तर प्रदेश के उन्नाव (Unnao) जिले से बाहर ट्रांसफर करेगा. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव केस की सुनवाई दोबारा शुरू हुई है. कोर्ट के आदेश पर सीबीआई (CBI) की ज्वाइंट डायरेक्टर संपत मीणा अदालत में पेश हुई हैं. दरअसल, इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई के किसी ‘जिम्मेदार’अधिकारी को दोपहर 12 बजे तक पेश होकर इस मामले में अब तक हुई जांच की जानकारी देने को कहा था. शीर्ष अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की यह याचिका खारिज कर दी थी कि मामले की सुनवाई शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे तक के लिए स्थगित की जाए क्योंकि उन्नाव केस की जांच कर रहे अधिकारी दिल्ली से बाहर हैं.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने मेहता की दलील खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई निदेशक टेलीफोन पर मामलों की जानकारी ले सकते हैं और पीठ को गुरुवार को इससे अवगत करा सकते हैं. पीठ ने मेहता को निर्देश दिया कि वह उसके समक्ष दोहपर 12 बजे तक एक ऐसे जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी सुनिश्चित करे जो बलात्कार मामले और इसके बाद हुई दुर्घटना के मामले में अब तक हुई जांच की जानकारी मुहैया कराए. यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश: छात्रा ने पुलिस की बोलती की बंद, कहा- शिकायत करने पर उन्नाव जैसा एक्सीडेंट तो नहीं होगा ?, देखें वीडियो
Unnao rape & accident case: Chief Justice of India also asked Solicitor General to interact with Central Bureau of Investigation (CBI) Director, regarding the rape and road accident. Supreme Court said that if necessary, chamber hearing may take place. https://t.co/pOzpE1GlVN
— ANI (@ANI) August 1, 2019
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी इस पीठ के सदस्य हैं. पीठ ने कहा, ‘हम सभी मामलों को स्थानांतरित करने जा रहे हैं. हम इस संबंध में आदेश पारित करेंगे.’ शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दोनों मामले सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, इसलिए वह किसी जिम्मेदार सीबीआई अधिकारी से जानकारी हासिल करने के पश्चात दिन में बाद में आदेश पारित करेगा.
भाषा इनपुट
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 01, 2019 12:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

