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सुप्रीम कोर्ट ने परम बीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को अपनी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ले जाने को कहा है. इस याचिका में उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की बौछार की है.

सुप्रीम कोर्ट ने परम बीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट भेजा
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह (Photo Credits-ANI)

नई दिल्ली, 24 मार्च : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह (Param Bir Singh) को अपनी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ले जाने को कहा है. इस याचिका में उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की बौछार की है. सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वे देशमुख के कृत्यों की निष्पक्ष सीबीआई जांच का निर्देश दें.

जस्टिस संजय किशन कौल (Sanjay Kishan Kaul) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लंबे समय से संबंधित पक्षों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है. साथ ही उन्होंने सिंह के वकील से पूछा कि उन्होंने देशमुख पर इतने आरोप लगाए लेकिन उन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया गया. इसपर रोहतगी ने कहा कि वह देशमुख को इस मामले में पार्टी बनाएंगे और शीर्ष अदालत से मामले की सुनवाई करने का आग्रह करेंगे, क्योंकि इस याचिका में बहुत गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं. यह भी पढ़ें : पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के ‘लेटर-बम’ से महाराष्ट्र की सियासत में उफान, BJP नेता देवेंद्र फडणवीस ने किया एक और बड़ा खुलासा

शीर्ष अदालत ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि मामला गंभीर रूप से प्रशासन को प्रभावित कर रहा है. हम मानते हैं कि यह एक गंभीर मुद्दा है. यदि आप स्वतंत्र जांच के लिए निर्देश चाहते हैं तो हाई कोर्ट भी यह काम कर सकता है. आपको वहीं जाना चाहिए." सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में सिंह ने देशमुख पर सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या मामले में भाजपा नेताओं को फंसाने के लिए पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर में भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाया है. रोहतगी ने कहा कि वह गुरुवार की दोपहर को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक त्वरित सुनवाई के लिए अपील करेंगे.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 24, 2021 02:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).