अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाला: बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने दी जमानत
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला (Photo Credits: PTI/File)

दिल्ली (Delhi) की एक विशेष अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले (AgustaWestland VVIP Chopper Case) में गिरफ्तार कथित रक्षा बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता (Sushen Mohan Gupta) को शनिवार को  जमानत दे दी. सुशेन मोहन गुप्ता को पांच लाख रुपये के दो जमानती बॉन्ड भरने होंगे. दरअसल, विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने जमानत याचिका (Bail Plea) पर आरोपी गुप्ता और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान गुप्ता की ओर से पेश हुऐ वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि उनके मुवक्किल ने जांच में हमेशा सहयोग किया है और जब भी जांच एजेंसी को जरूरत होगी, वे हाजिर हो जायेंगे क्योंकि उनकी भारत (India) में उनकी गहरी जड़ें हैं.

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय के वकील डीपी सिंह और एनके मट्टा ने कहा था कि जांच अभी शुरूआती दौर में है और अगर जमानत दी गई तो आरोपी फरार हो सकता है और जांच को प्रभावित कर सकता है. उधर, दिल्ली के विशेष अदालत ने शनिवार को राजीव सक्सेना को इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी. राजीव सक्सेना अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं. कोर्ट ने उन्हें 50 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद जमा करने का निर्देश दिया है. यह भी पढ़ें- VVIP हेलीकॉप्टर घोटाला: ईडी ने रक्षा एजेंट सुशेन मोहन गुप्ता की जमानत याचिका का विरोध किया

बता दें कि सुशेन मोहन गुप्ता को धन शोधन निरोधक कानून (PMLA) के तहत एजेंसी ने गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी ने कहा था कि इस मामले में गुप्ता की भूमिका राजीव सक्सेना के खुलासों के आधार पर सामने आई. राजीव सक्सेना को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित किया गया और यहां एजेंसी ने गिरफ्तार किया था.वह इस मामले में सरकारी गवाह बन गया.