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दिल्ली: विजय माल्या की समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

सर्वोच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की दायर की गई याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. माल्या ने कोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी जिसमें उनको अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चल रही सुनवाई से जुड़ा एक दस्तावेज फाइलों से गायब हो गया था.

दिल्ली: विजय माल्या की समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित
विजय माल्या (Photo Credits: Getty Images)

नई दिल्ली, 27 अगस्त: सर्वोच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) की दायर की गई याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. माल्या ने कोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी जिसमें उनको अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था. माल्या ने अदालत के आदेश पर अपनी संपत्ति का पूरा लेखा-जोखा सच्चाई से नहीं बताया था, लिहाजा शीर्ष अदालत ने उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था.

इसके अलावा माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन कर अपने खाते से 40 मिलियन डॉलर की रकम निकालने का भी दोषी पाया गया. जबकि माल्या पर खातों से पैसे निकालने पर रोक लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चल रही सुनवाई से जुड़ा एक दस्तावेज फाइलों से गायब हो गया था.

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जिसके बाद जस्टिस यू.यू. ललित और अशोक भूषण की पीठ ने 20 अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी. क्योंकि इस मामले में शामिल सभी पार्टियों ने नई प्रतियां दाखिल करने के लिए और समय मांगा था. पीठ ने कहा है कि स्पष्टीकरण को दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए. साथ ही कहा गया कि "उसके बाद समीक्षा की याचिका पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा".

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 27, 2020 01:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).