Smoke Biscuits Banned in Tamil Nadu: हाल ही में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हुआ था, जिसमें एक बच्चे को धुआंदार बिस्कुट (Smoke Biscuits) खाते हुए और दर्द से तड़पते हुए दिखाया गया था. इस घटना के बाद तमिलनाडु (Tamil Nadu) में धुएं वाले बिस्किट पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने लिक्विड नाइट्रोजन (Liquid Nitrogen) का इस्तेमाल करने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है. आइए जानते हैं इस नए प्रतिबंध के बारे में सब कुछ.
सोशल मीडिया के इस दौर में, वायरल फूड वीडियो आम बात हो गई है. इनमें कुछ ऐसे अद्भुत खाने के क्रिएशन दिखाए जाते हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं. हाल ही में वायरल हुए ऐसे ही एक वीडियो में कर्नाटक के एक बच्चे को एक प्रदर्शनी के दौरान दर्दनाक अनुभव से गुजरते हुए दिखाया गया, जब उसने 'धुआंदार बिस्किट' का एक टुकड़ा खाया. इस बिस्किट को असल में क्रीम वेफर पर लिक्विड नाइट्रोजन डालकर बनाया जाता है. वीडियो में बच्चे की प्रतिक्रिया देखकर लोगों ने चिंता जताई और कहा कि यह हादसा इसलिए हुआ, क्योंकि खाने में गलती से ज्यादा मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया गया था.
तमिलनाडु में धुएं वाला बिस्कुट बैन
This incident occurred at an exhibition near Aruna talkies, Dhavangare.
Liquid Nitrogen converts into Ice form immediately.
Excess amount of Liquid Nitrogen poured and the Ice cream swallowed by this small boy got expanded inside the Lungs as a Big Ice cream. pic.twitter.com/1tZSRZQS7o
— uttam mishra (@uttamprithvi) April 24, 2024
लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान बहुत कम होता है, जिसे अब मानव उपभोग के लिए हानिकारक माना गया है. यह मुंह में जलन, पेट दर्द, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और यहां तक कि त्वचा की एलर्जी का कारण भी बन सकता है. इस घटना के बाद, तमिलनाडु राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों में लिक्विड नाइट्रोजन या N2 के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया. यह पदार्थ आइसक्रीम, पान और मिठाइयों जैसे उत्पादों में इस्तेमाल होने पर धुएं का भ्रम पैदा करता है, लेकिन इसे संभावित रूप से हानिकारक माना गया है - इसलिए राज्य के भीतर विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. यह भी पढ़ें: Video: स्मोकी बिस्कुट खाने के बाद छोटे बच्चे को हुआ असहनीय दर्द, देखते ही देखते बिगड़ी तबीयत
प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को 2 लाख रुपये का जुर्माना भरने की चेतावनी दी गई है, साथ ही उन्हें ऐसे किसी भी उत्पाद का विज्ञापन करने से भी मना किया गया है, जिसमें इस पदार्थ का उपयोग किया गया हो. राज्य के अधिकारी ऐसे किसी भी विक्रेता की पहचान करने और जुर्माना लगाने में लगे हुए हैं जो इन खाद्य उत्पादों को बेचना जारी रख सकते हैं, साथ ही लोगों को ड्राई आइस और लिक्विड नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने पर भी जोर दिया जा रहा है. आमतौर पर भोजन को फ्रीज करने और पैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लिक्विड नाइट्रोजन दही, फल और फलों पर आधारित पेय पदार्थों जैसे खराब होने वाले खाद्य उत्पादों की ताजगी और लंबी उम्र को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है.