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चिन्मयानंद से उगाही के मामले में आरोपी छात्रा को SIT कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) पर बलात्कार और यौन शोषण (Sexually Harassing) का आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा ( law student) को कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत ( Judicial Custody) में भेज दिया. दुष्कर्म और उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा को रंगदारी मांगने के आरोप में विशेष जांच टीम (SIT) ने बुधवार को गिरफ्तार किया था.

चिन्मयानंद से उगाही के मामले में आरोपी छात्रा को SIT कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा
गिरफ्तार छात्रा को पुलिस कारागृह में ले जाते हुए ( फोटो क्रेडिट- ANI )

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) पर बलात्कार और यौन शोषण (Sexually Harassing) का आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा ( law student) को कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत ( Judicial Custody) में भेज दिया. दुष्कर्म और उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा को रंगदारी मांगने के आरोप में विशेष जांच टीम (SIT) ने बुधवार को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद छात्रा को पुलिस ने उस छात्रा को कोर्ट के सामने पेश किया गया. छात्रा और तीन अन्य लड़कों को, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था, ने कथित तौर पर चिन्मयानंद को फोन कर उनसे 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी और ऐसा न करने पर उनके अंतरंग वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी थी.

चिन्मयानंद को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था. चिन्मयानंद की गिरफ्तारी के बाद रंगदारी वसूलने के मामले में छात्रा की गिरफ्तारी की मांग भी उठी थी. ज्ञात हो कि एलएलएम की पढ़ाई कर रही पीड़िता ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल किया था. उसके बाद एक अन्य वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पीड़िता संजय, विक्रम और सचिन के साथ कार में बैठी है और रंगदारी मांगने के बारे में चर्चा कर रही है.

एसआईटी ने इस प्रकरण में संजय, विक्रम और सचिन के अलावा 'मिस ए' यानी पीड़िता को आरोपी बनाया है. इसी मामले में पूर्व एमएलसी व भाजपा नेता जयेश प्रसाद ने भी पीड़िता की गिरफ्तारी की मांग की थी और स्वामी चिन्मयानंद के गिरते स्वास्थ्य पर चिंता जताई थी.

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बता दें कि चिन्मयानंद पर लगे उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की गई है. इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामलें में चल रही जांच की निगरानी कर रही है.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 25, 2019 01:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).