गोवा के पश्चिमी घाट पर आतंकी खतरे की आशंका, उत्तरी गोवा जिले में धारा 144 लागू
उत्तरी गोवा की जिलाधिकारी आर. मेनका ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू करने का आदेश 11 फरवरी से 10 अप्रैल तक 60 दिनों के लिए लागू रहेगा।
पणजी: गोवा के पश्चिमी घाट पर आतंकी हमले की आशंका की खुफिया सूचना मिलने के बाद उत्तरी गोवा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. उत्तरी गोवा की जिलाधिकारी आर. मेनका ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू करने का आदेश 11 फरवरी से 10 अप्रैल तक 60 दिनों के लिए लागू रहेगा.
अधिसूचना में कहा गया है कि देश में मौजूदा हालात, भारत के पश्चिमी तट पर आतंकवादी खतरे की आशंका के संबंध में खुफिया सूचनाओं और गोवा या कहीं और असामाजिक तत्वों के अपराध करने की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है. यह भी पढ़े: CAA Protest: यूपी के आजमगढ़ में पुलिस पर पथराव, 19 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार- धारा 144 लागू
मेनका ने कहा, ‘‘मानव जीवन पर खतरे और किसी तरह की आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए त्वरित कदम उठाना पूरी तरह अनिवार्य है। इन आतंकवादी गतिविधियों से राज्य की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है और लोक व्यवस्था तथा शांति में बाधा उत्पन्न हो सकती है.’’
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 12, 2020 04:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

