आईएनएक्स मीडिया केस: पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, देश नहीं छोड़ने की रखी शर्त
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (Photo Credit-PTI)

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (Congress Leader P. Chidambaram) को जमानत ( Bail) जमानत दे दिया है. पी चिदंबरम को सीबीआई वाले मामले में यह जमानत मिली है. इसके साथ ही पी चिदंबरम को एक लाख रुपए के निजी मुचलके और देश से बाहर न जाने के शर्त पर जमानत दिया गया है. पी चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं. सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया प्रा. लि. को मिले 403.07 करोड़ रुपये विदेश निवेश की जांच के लिए मई 2007 में केस दर्ज किया था.

इस मामले में पी चिदंबरमको 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. बता दें कि इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था. इस कारण चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे.

कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है. जानकारी के लिए बता दें कि जांच एजेंसी ने पी चिदंबरम (P. Chidambaram) सहित कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया हुआ है. जिनके नाम पी चिदंबरम,कार्ति चिदंबरम, भास्कर, सिंधुश्री खुल्लर, अनूप पुजारी, प्रबोध सक्सेना, आर प्रसाद,आईएनएक्स मीडिया, एएससीएल और शतरंज प्रबंधन सहित वित्त मंत्रालय के 4 पूर्व अफसरों का नाम शामिल है.

बता दें कि सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज कर आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि प्राप्त करने के लिए दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाया था. उस वक्त चिदंबरम वित्त मंत्री थे.