SAT's Zee Enterprises Case: एसएटी का जी एंटरप्राइजेज मामले में सुभाष चंद्रा, पुनीत गोयनका के खिलाफ सेबी के आदेश पर रोक से इनकार
(Photo Credit : Twitter)

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) ने सोमवार को ज़ी एंटरप्राइजेज के मामले में पुनित गोयनका और सुभाष चंद्रा के खिलाफ सेबी के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में कोई भी प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया गया था, एसएटी ने अपने आदेश में कहा कि एक एकतरफा विज्ञापन अंतरिम आदेश तात्कालिकता की भावना को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था, जो कई परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था. यह भी पढ़ें: फॉक्सकॉन ने रद्द किया भारत में 19.5 अरब डॉलर का निवेश

एसएटी ने कहा, “अपीलकर्ताओं द्वारा हमारे समक्ष दायर किए गए किसी भी सबूत के अभाव में हमें विवादित आदेश पारित करने में कोई विकृति, अनियमितता, अवैधता या तर्कहीनता नहीं मिलती है.”

एसएटी ने कहा, “इस ट्रिब्यूनल के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा पेश किए गए किसी भी सबूत के अभाव में यह दिखाने और साबित करने के लिए कि दो दिनों के भीतर 13 संस्थाओं के माध्यम से जेडईईएल द्वारा फंड की राउंड ट्रिपिंग से संबंधित विवादित आदेश में दिए गए प्रथम दृष्टया निष्कर्ष गलत हैं, हम इस पर विचार कर रहे हैं. राय है कि अपीलकर्ताओं को डब्ल्यूटीएम के समक्ष आपत्ति दर्ज करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए और दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि जेडईईएल द्वारा संबंधित संस्थाओं को दिए गए फंड वैध विचार के लिए थे और फंड की कोई राउंड ट्रिपिंग नहीं हुई थी.''

एसएटी ने कहा, “यह तर्क कि आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद नहीं था, पूरी तरह से गलत है. यह तर्क कि बैंक के बयानों के आधार पर धन की हेराफेरी के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, एक आकर्षक तर्क है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह के तर्क पर विचार नहीं किया जा सकता कि प्रथम दृष्टया राय उद्देश्यपूर्ण तथ्यों के आधार पर निकाली गई थी जो डायवर्जन का संकेत देते हैं. एक सूचीबद्ध कंपनी से धन प्राप्त करना, जो उसके शेयरधारकों और निवेशकों के हित में नहीं था, इस तथ्य के साथ कि हमारे सामने किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं रखा गया है जो यह दर्शाता हो कि प्रथम दृष्टया निष्कर्ष विकृत है.''

इसमें कहा गया है कि अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि लेनदेन वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित है और इसलिए इस स्तर पर इस तरह का अंतरिम आदेश पारित करने में कोई जल्दबाजी नहीं थी, स्वीकार्य नहीं है.

आदेश में कहा गया है, "यह बताने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि संबंधित संस्थाओं द्वारा किए गए पुनर्भुगतान का विवरण 2019-20 में सेबी या स्टॉक एक्सचेंज को बताया गया था. ये विवरण केवल तब सामने आए जब जेडईईएल ने 8 मई, 2023 को जानकारी दी. इस प्रकार, प्रथम दृष्टया इस स्तर पर विवादित आदेश पारित करने में कोई देरी नहीं है.''

सेबी ने ज़ी एंटरप्राइजेज के मामले में एसएटी को दिए अपने जवाब में बताया था कि इस बड़ी कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस और प्रबंध निदेशक और सीईओ ने सार्वजनिक धन को निजी संस्थाओं में लगा दिया है.

सेबी ने एसएटी को जवाब दिया, “हमारे सामने एक ऐसी स्थिति है, जहां इस बड़ी सूचीबद्ध कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस और प्रबंध निदेशक और सीईओ असंख्य विभिन्न योजनाओं और लेनदेन में शामिल हैं, जिसके माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित सार्वजनिक धन की बड़ी मात्रा को  इन व्यक्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली निजी संस्थाओं के लिए डायवर्ट किया जाता है.“

सुभाष चंद्रा और पुनित गोयनका ने ज़ी एंटरप्राइजेज से धन की कथित हेराफेरी पर किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक पद या प्रमुख प्रबंधन पद संभालने पर रोक लगाने वाले सेबी के आदेश के खिलाफ सैट का रुख किया था.