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सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस, 15 दिसंबर तक चुकाना होगा टैक्स का 75 फीसदी हिस्सा

फ्लिप्कार्ट के फाउंडर संचिन बंसल और बिन्नी बंसल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है. इस नोटिस में उन्हें फ्लिप्कार्ट और वॉलमार्ट इंटरनैशनल के बीच हुई डील में कितना आय और कैपिटल गेन हुआ है उसका पूरा ब्योरा मांगा है...

सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस, 15 दिसंबर तक चुकाना होगा टैक्स का 75 फीसदी हिस्सा
सचिन बंसल, (Photo credit: PTI)

फ्लिप्कार्ट (Flipkart) के फाउंडर संचिन बंसल (Sachin Bansal) और (Binni Bansal)  बिन्नी बंसल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने नोटिस भेजा है. इस नोटिस में उन्हें फ्लिप्कार्ट और वॉलमार्ट इंटरनैशनल (Walmart International) के बीच हुई डील में कितना आय और कैपिटल गेन हुआ है उसका पूरा ब्योरा मांगा है. सचिन और बिन्नी बंसल के अलावा इनकम टैक्स ने डिपार्टमेंट ने फ्लिप्कार्ट के हिस्सेदारी वाले 35 लोगों को भी नोटिस भेजा है. दोनों को आईटी ने नोटिस 18 अक्टूबर को भेजी थी. अब तक उनकी ओर से नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है. लेकिन दूसरे जो भारतीय शेयरहोल्डर्स हैं उनके जवाब आने शुरू हो चुके हैं.

9 मई को वॉलमार्ट इंटरनैशनल होल्डिंग और फ्लिप्कार्ट के बीच शेयर्स की खरीदी को लेकर अग्रीमेंट साइन हुए थे. इस अग्रीमेंट के मुताबिक वॉलमार्ट ने फ्लिप्कार्ट के 77 प्रतिशत शेयर्स 16 अरब डॉलर्स में खरीदे थे. इससे पहले आईटी ने वॉलमार्ट को नोटिस भेजकर पूछा था कि फ्लिप्कार्ट के 46 शेयर होल्डर्स को उनसे कितना फायदा हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स मांगी. बंसल से यह भी पूछा गया की उन्हें उनका वेंचर वॉलमार्ट को बेचने पर कितने पैसे मिले.

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इनकम टैक्स की नोटिस के बाद वॉलमार्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में विदहोल्डिंग टैक्स के तौर पर 7,439 करोड़ रुपये जमा कराए थे, इसके बाद भी इस टैक्स से संतुष्ट न होकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वॉलमार्ट को नोटिस भेजकर पूछा के शेयरहोल्डर्स को दिए गए पैसों में कितना टैक्स काटा गया है.

इस बारे में जब बिन्नी बंसल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनसे शेयरों की बिक्री और अडवांस टैक्स के बारे में पूछा था, जिसका जवाब उन्होंने दे दिया है.

नियमों के मुताबिक, 15 दिसंबर तक सचिन और बिन्नी बंसल को टैक्स का 75 फीसदी हिस्सा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा. टैक्स की बची हुई रकम 19 मार्च 2019 तक जमा करानी होगी. और अगर दोनों ने टैक्स जमा नहीं किया तो उनपर जुर्माना लगाया जाएगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 02, 2019 09:25 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).