Maharashtra: अजित पवार को बड़ी राहत, आयकर विभाग द्वारा सीज संपत्तियां मुक्त करने का आदेश
Ajit Pawar | X

नई दिल्ली, 7 दिसंबर : महाराष्ट्र में महायुति सरकार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार को शुक्रवार को बेनामी संपत्ति से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत की खबर मिली. दिल्ली की बेनामी संपत्ति ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग द्वारा सीज उनकी संपत्ति मुक्त करने का आदेश दिया है.

जानकारी के मुताबिक, साल 2021 में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में अजित पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति सीज की थी. विभाग ने 7 अक्टूबर 2021 को विभिन्न कंपनियों पर छापेमारी के दौरान कुछ कागजात बरामद किए थे. उसका दावा था कि ये कागजात अजित परिवार और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के थे. यह भी पढ़ें : Haryana: किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, कांग्रेस कर रही राजनीती; नायब सिंह सैनी

बेनामी रोकथाम अपीलीय न्यायाधीकरण ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था. इसके बाद आयकर विभाग ने न्यायाधीकरण के फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसे न्यायाधीकरण ने खारिज कर दिया. महाराष्ट्र में एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है. भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जबकि उनके साथ अजित पवार और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की.