Red Fort Violence: लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दीप सिद्धू को दी जमानत
दीप सिद्धू (Photo Credits: Facebook)

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पंजाबी एक्टर-कार्यकर्ता दीप सिद्धू (Deep Sidhu) को गणतंत्र दिवस पर हिंसा से जुड़े मामले में दूसरी बार जमानत दे दी है. इससे पहले दीप सिद्धू को कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन जमानत मिलने के कुछ ही घंटे बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया था. सिद्धू को कोर्ट ने 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी दीप सिद्धू (Deep Sidhu) को 17 अप्रैल को जमानत दी थी. इससे पहले कि वह तिहाड़ जेल से बाहर निकल पाता, दिल्ली पुलिस ने उसे ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की ओर से लाल किला हिंसा पर दर्ज करवाए गए दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया. यह भी पढ़ें: Deep Sidhu Arrested: लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू अरेस्ट, कैलिफोर्निया में रहने वाली महिला मित्र को भेजता था किसान आंदोलन का वीडियो

सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने अदालत को बताया था कि सिद्धू 70 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं और हिरासत में हर एक दिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का तिरस्कार था. राज्य के लिए पेश हुए अपर लोक अभियोजक राजीव कंबोज ने अदालत को बताया कि लाल किला एक प्राचीन स्मारक है. उन्होंने इसे नष्ट कर दिया. वीडियो के अनुसार, सिद्धू ने सक्रिय भूमिका निभाई. चूंकि मामला संवेदनशील है, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

इससे पहले जमानत देते हुए कोर्ट ने दीप सिद्धू पर कई प्रतिबंध लगाते हुए निर्देश भी दिए थे. कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने, फोन नंबर नहीं बदलने और सबूतों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश दिए थे.