गुजरात, 29 दिसंबर : सूरत की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या (Rape And Murder) के एक मामले में बुधवार को 27 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास (Sentenced To Life) की सजा सुनाई. Shocking! मां के साथ छेड़छाड़ कर रहा था रिश्तेदार, नाबालिग बेटियों ने उतारा मौत के घाट, 3km दूर मिला कटा पैर
विशेष पोक्सो न्यायाधीश पीएस काला की अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद, दोषी (Rape Convict) सुजीत साकेत गुस्से में आ गया और उसने जज (Judge) के उपर अपनी चप्पल (Throws slippers) फेंक दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया और चपप्ल विटनेस बॉक्स के पास जा गिरा.
मध्य प्रदेश के रहने वाले दोषी ने 30 अप्रैल को बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी. पीड़िता एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी. बच्ची को अकेला पाकर दोषी ने उसे चॉकलेट दिलाने का लालच देकर उसका अपहरण (Kidnap) कर लिया.
अभियोजन पक्ष (Prosecution) के मुताबिक, वह लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने पीड़ित के साथ दुष्कर्म (Rape) किया और फिर गला घोंट कर उसकी हत्या (Murder) कर दी. दोषी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था. अदालत (Court) ने अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित 26 गवाहों के बयानों पर विचार किया. अदालत ने आदेश सुनाने से पहले कुल 53 दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी विचार किया. इसके बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
नवंबर में भी सामने आया था ऐसा ही मामला
बीते नवंबर महीने में महाराष्ट्र में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था. ठाणे जिले में हत्या मामले में विचाराधीन कैदी ने स्थानीय कोर्ट में जज के ऊपर चप्पल फेंकी थी. वह इस बात से नाराज था कि उसे मुकदमे की सुनवाई की तारीखों पर कोर्ट में नहीं लाया जा रहा है. कैदी पर अपनी पत्नी और मां की हत्या का मुकदमा चल रहा है.