नई दिल्ली: लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है. नए आदेश के मुताबिक, राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करना होगा. राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक सरकारी बंगले को खाली करना होगा. बता दें कि बीते शुक्रवार ही लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता को रद्द कर दिया था. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे. सावरकर पर फंसी कांग्रेस, राहुल गांधी के बयान से नाराज उद्धव गुट ने विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल होने से किया इनकार.
राहुल गांधी लुटियंस दिल्ली में 12, तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रहते हैं. यह बंगला साल 2004 से ही राहुल गांधी के नाम पर आवंटित है. यह बंगला उन्हें 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बनने पर मिला था.
राहुल गांधी को लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा है. इसके तहत राहुल गांधी को अगले 26 दिन में यानी 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा. राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने साल 2019 के एक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था. इसके बाद उन्हें लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य करार दिया और उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया.
गौरतलब है कि राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की एक रैली में पीएम 'मोदी' के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है. सांसदी जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को अपने ट्विटर बायो में भी बदलाव कर लिए. अब राहुल ने अपने बायो में 'डिसक्वालीफाइड MP' लिखा है.