Rahul Gandhi Defamation Case: मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली जमानत
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के मामले में जमानत दे दी. एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली.
सुलतानपुर, 20 फरवरी : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के मामले में जमानत दे दी. एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली. वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश योगेश यादव के समक्ष पेश हुए और ‘बेल बॉन्ड’ भरने के बाद उन्हें जमानत मिल गई. कोर्ट में करीब 15 मिनट रहने के बाद राहुल गांधी अदालत से निकल गए. मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी.
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था. परिवादी विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे वो आहत हुए. यह भी पढ़ें : Maratha Reservation: मराठा आरक्षण पर आई कांग्रेस की प्रतिक्रिया, विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा- कानूनी तौर पर नहीं टिकेगा ये बिल- VIDEO
परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने परिवादी और अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के तहत अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में सोमवार को रात्रि प्रवास पर थे. इसके बाद मंगलवार वह गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे थे.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 20, 2024 03:05 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

