उन्नाव रेप पीड़िता सड़क हादसा: सीबीआई के चार्जशीट में विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ नहीं है हत्या का आरोप
विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Photo Credit: IANS)

लखनऊ. उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे के बाद यूपी सरकार (Uttar Pradesh Govt) को किरकिरी का सामना करना पड़ा था. इस मामले को लेकर कांग्रेस (Congress) सहित तमाम पार्टियों ने बीजेपी (BJP) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. जिसके बाद बीजेपी ने आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर (Kuldeep Sengar) को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. इस मामले में अब जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. कुलदीप सेंगर और उसके सहयोगियों के खिलाफ सीबीआई (CBI) के आरोपपत्र में हत्या का कोई आरोप शामिल नहीं है.

गौर हो कि इस सड़क हादसे में रेप पीड़िता और उसके वकील को गंभीर चोट आई थी, जबकि पीड़िता के एक परिजन की मौत हो गई थी. इस मामले में सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (MLA Kuldeep Sing Sengar) और ड्राइवर आशीष कुमार पाल को आरोपी बनाया है. यह भी पढ़े-उन्नाव रेप केस: पीड़िता का बयान दर्ज करने AIIMS पहुंचे जज, अस्पताल में बनाया गया अस्थाई कोर्ट

वही इस हादसे में शामिल ड्राइवर आशीष कुमार पाल को आईपीसी की धारा 304-ए, 338 और 279 के तहत आरोपी बनाया गया है.

जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने यह चार्जशीट यूपी के लखनऊ में दाखिल की है. जिसमे आरोपी विधायक सेंगर और अन्य आरोपियों पर 120 बी के तहत आरोप लगा है.

गौरतलब है कि उन्नाव पीड़‍िता के साथ आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (MLA Kuldeep Sing Sengar) ने वर्ष 2017 में बलात्कार किया था. इस दौरान पीड़िता नाबालिग थी.