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INX मीडिया केस: सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को नहीं मिली राहत, 5 सितंबर तक CBI की हिरासत में रहेंगे

आईएनएस मीडिया मामले में गिरफ्तार देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है. बताना चाहते है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें 5 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहने का आदेश दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि उन्हें पी चिदंबरम की फिलहाल हिरासत की जरूरत नहीं है.

INX मीडिया केस: सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को नहीं मिली राहत, 5 सितंबर तक CBI की हिरासत में रहेंगे
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (Photo Credit-PTI)

नई दिल्ली. आईएनएस मीडिया मामले (INX Media Case) में गिरफ्तार देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है. बताना चाहते है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें 5 सितंबर तक सीबीआई (CBI) की हिरासत में रहने का आदेश दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सीबीआई ने कहा कि उन्हें पी चिदंबरम (P Chidambaram) की फिलहाल हिरासत की जरूरत नहीं है. इसलिए उन्हें तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए. वही पूर्व वित्त मंत्री को जमानत मिलेगी या जेल जायेंगे इसे लेकर गुरूवार को सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि पी चिदंबरम (P Chidambaram) जेल नहीं जाना चाहते है. लेकिन कानून की नजर में हर एक नागरिक एक समान है. इसलिए कानून अपना काम करेगा. इसके साथ ही चिदंबरम (P Chidambaram) की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मेहता ने कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है. जिसके बाद कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) ने कहा कि अगर ऐसा होता तो कोर्ट इस याचिका हो खारिज कर देता. यह भी पढ़े-INX मीडिया केस: सीबीआई की हिरासत में रहेंगे पी चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-जमानत के लिए निचली अदालत में जाएं

बता दें कि सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पी चिदंबरम (P Chidambaram) की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी सीबीआई हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 03, 2019 03:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).