नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में गिरफ्तार देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि उन्हें अंतरिम राहत के लिए संबंधित कोर्ट में जाना चाहिए. इससे पहले उनके वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूर्व वित्त मंत्री 73 साल के हैं उनको तिहाड़ जेल न भेजा जाए बल्कि घर में ही नजरबंद किया जाए. साथ ही जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सीबीआई (CBI) रिमांड तीन दिन के लिए बढ़ा दी है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) ने लालू यादव (Lalu Yadav) के मामले का भी हवाला दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इससे पहले शुक्रवार को विशेष सीबीआई कोर्ट ने पी चिदंबरम को 2 सितंबर तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया था. यह भी पढ़े-INX मीडिया केस: सीबीआई की कस्टडी में 2 सितंबर तक रहेंगे पी चिदंबरम
Supreme Court asks Senior Congress leader P. Chidambaram to approach the concerned court for interim protection. Also orders that he be not sent to Tihar Jail and if trial court rejects his bail plea, his CBI custody will be extended till Thursday. pic.twitter.com/FYScQ4pvKB
— ANI (@ANI) September 2, 2019
गौरतलब है कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को खारिज कर दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें दिल्ली की आवास से 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. इस दौरान उनके घर के बाहर घंटो तक राजनीतिक ड्रामा चला था. कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए थे.
जानकारी के लिए बताना चाहते है कि पी चिदंबरम (P Chidambaram) 12 दिन से सीबीआई की हिरासत में है. ट्रायल कोर्ट से सीबीआई (CBI) को अब तक तीन बार पूर्व वित्त मंत्री की रिमांड मिली है.