सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग (Election Commission) से बीएसएफ (BSF) के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव (Tej Bahadur Yadav) की तरफ से उठाई गई आपत्तियों को सुनने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेज बहादुर यादव की आपत्तियों को जांचने के बाद चुनाव आयोग को गुरुवार को उसे इस बारे में अवगत कराने को कहा है. बता दें कि वाराणसी (Varanasi) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ खड़े होने वाले तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द कर दिया गया था. इसके बाद तेज बहादुर यादव ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर वाराणसी से उनका नामांकन पत्र खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले को चुनौती दी थी.
तेज बहादुर यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित करने की मंशा से उनका नामांकन पत्र रद्द किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने एक मई को तेज बहादुर यादव का नामांकन पत्र खारिज कर दिया था. तेज बहादुर यादव वाराणसी संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे. तेज बहादुर यादव ने जवानों को खराब खाना दिए जाने संबंधी एक वीडियो इंटरनेट पर डाला था, इसके बाद 2017 में उन्हें बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था. यह भी पढ़ें-तेजबहादुर यादव ने पीएम मोदी के खिलाफ भरा दम, कहा- 'उनसे करूंगा पुलवामा हमले पर सवाल'
SC asks Election Commission to examine by tomorrow the plea of former BSF constable Tej Bahadur Yadav against rejection of his nomination from Varanasi Lok Sabha constituency. Samajwadi Party had fielded Tej Bahadur as its candidate against PM Modi from the constituency. pic.twitter.com/SStgD1Wi4h
— ANI (@ANI) May 8, 2019
तेज बहादुर यादव ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को खारिज किया जाए और शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता को हाई प्रोफाइल वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति दे, जहां 19 मई को मतदान होना है. याचिका में आयोग के फैसले को भेदभावपूर्ण और अतार्किक बताते हुए इसे रद्द किये जाने की मांग की गयी थी.
भाषा इनपुट