राफेल पर बोले अमित शाह- सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस और उसके नेताओं को मिला करारा जवाब, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में फैसले पर पुनर्विचार की याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी. इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि राफेल पर पुनर्विचार की याचिकाएं खारिज करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन नेताओं और पार्टियों को करारा जवाब है, जो निराधार और बदनामी भरे आरोप लगाते हैं.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राफेल (Rafale) मामले में फैसले पर पुनर्विचार की याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी. इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि राफेल पर पुनर्विचार की याचिकाएं खारिज करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन नेताओं और पार्टियों को करारा जवाब है, जो निराधार और बदनामी भरे आरोप लगाते हैं. आज के फैसले से इस बात पर मुहर लगाती है कि मोदी सरकार (Modi Government) पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त (Corruption Free) है. उन्होंने कहा कि अब यह साबित हो गया है कि राफेल मामले को लेकर संसद में व्यवधान उत्पन्न करना एक दिखावा था.
अमित शाह ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए समय का बेहतर उपयोग किया जा सकता था. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आज की फटकार के बाद कांग्रेस (Congress) और उसके नेताओं को जिनके लिए राजनीति राष्ट्रीय हित (National Interest) से ऊपर है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए. यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने 'चौकीदार चोर है' पर राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का मामला किया बंद किया, भविष्य के लिए दी नसीहत.
Amit Shah: Now,it has been proved that disruption of Parliament over Rafale was a sham.The time could have been better utilised for welfare of people.After today's rebuke from SC,Congress & its leader,for whom politics is above national interest must apologise to the nation. https://t.co/jUhfUA8VdF
— ANI (@ANI) November 14, 2019
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल फाइटर जेट डील मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को गुरुवार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं. कोर्ट ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं केा खारिज कर दिया.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमने पाया कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं. कोर्ट ने राफेल डील के संबंध में टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 14, 2019 04:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

