सुप्रीम कोर्ट ने 'चौकीदार चोर है' पर राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का मामला किया बंद किया, भविष्य के लिए दी नसीहत
राहुल गांधी (Photo Credits- PTI/File)

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में चौकीदार चोर है टिप्पणी के लिये कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लंबित अवमानना मामले में अपना फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट से (Supreme Court) कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi) को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का मामला बंद हो गया है. कोर्ट ने राहुल गांधी की माफीनामा को स्वीकार कर लिया. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि भविष्य में ध्यान रखें. इतनी ज़िम्मेदार राजनीतिक स्थिति वाले व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए. इसके साथ राजनीतिक बयानबाजी में अदालत को न घसीटें. राहुल गांधी ने आठ मई को राफेल फैसले में चौकीदार चोर है की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहने के लिये पीठ से बिना शर्त माफी मांग ली थी. इस मामले पर 10 मई को सुनवाई पूरी की थी.

बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद मीनाक्षी लेखी ने दायर की थी. मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया था कि राहुल को राजनीतिक भाषण में सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से जोड़ने के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए. मुकुल रोहतगी ने अदालत में दलील दी थी, राहुल गांधी ने यह कहकर जनता को भटका दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 'चौकीदार चोर है' कहा. इसलिए अदालत को राहुल गांधी से माफी मंगवाने का आदेश पारित करना चाहिए. राहुल ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए चुनाव में चौकीदार चोर है का इस्तेमाल किया था.

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गौरतलब हो कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर राफेल पुनर्विचार याचिका मामले में अपनी पार्टी के राजनीतिक नारे चौकीदार चोर है को अनजाने में सुप्रीम कोर्ट से जोड़ने के लिए बिना शर्त माफी मांग ली थी. राहुल गांधी ने बिना शर्त माफी मांगने हुए तीन पन्नों का हलफनामा दायर किया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर याचिका के आधार पर उनके खिलाफ दाखिल अवमानना मामले को भी बंद करने का आग्रह किया था.