नई दिल्ली/श्रीनगर, 14 अक्टूबर: जम्मू एवं कश्मीर (Jammu-Kashmir) सरकार ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया. वह एक साल से ज्यादा समय से पब्लिक सेफ्टी एक्ट (Public Safety Act) के तहत हिरासत में थीं. राज्य गृह विभाग के सिविल सेक्रेटेरिएट ने अपने पत्र (जिसकी प्रति आईएएनएस के पास मौजूद है) में कहा कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (Peoples Democratic Party) की प्रमुख महबूबा को तुरंत प्रभाव से हिरासत से मुक्त किए जाने का आदेश दिया गया है. उन्हें 'जम्मू एवं कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट की धारा 19(1) के तहत लागू प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है.'
बता दें कि अपनी रिहाई के बाद महबूबा ने एक ऑडियो संदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि, "एक साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रहने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया है, उस काले दिन का काला फैसला मेरे दिल और रुह पर हर पल वार करता रहा, मुझे यकीन है कि ऐसी ही स्थिति जम्मू-कश्मीर के लोगों की रही होगी."
After being released from fourteen long months of illegal detention, a small message for my people. pic.twitter.com/gIfrf82Thw
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 13, 2020
महबूबा को राज्य के दो हिस्सों में बंटवारे के समय पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार के आदेश पर एहतियातन हिरासत में लिया गया था. पूर्व मुख्यमंत्री की रिहाई पर पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अबदुल्ला (Farooq Abdullah) और उमर अबदुल्ला (Omar Abdullah) ने खुशी जाहिर की है.